रीवा। भाजपा नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य माया सिंह पटेल के पुत्र डाक्टर विकास पटेल को दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 10 वर्ष की सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। आरोपी ने चिकित्कीय पढ़ाई के दौरान रतहरा निवासी युवती से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी से इंकार कर दिया।
पीडि़ता की ओर अधिवक्ता रावेन्द्र सिंह पटेल ने बताया कि रतहरा निवासी पीडि़ता का डॉक्टर विकास पटेल से रतहरा निवासी युवती से भोपाल में पढ़ाई के दौरान संबंध बनाए थे। इसके बाद चिकित्सकीय पढ़ाई करने के बाद शादी से इंकार कर दिया।
इस मामले में युवती महिला थाने में 2021 में आरोपी के विरूद्ध धारा 376 का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था, जेल में सात दिनों के बाद उसे उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत आरोपी डॉ विकास पटेल को धारा 376 के तहत दोष प्रमाणित होने पर दस साल की सश्रम कारावास और एक लाख अर्थदंड से दंडित किया।
जमानत से छूटते ही युवती को धमकाया
बताया जा रहा है आरोपी जमानत से छूटने के बाद आरोपी के रतहरा स्थित घर पहुंचकर उसे दुष्कर्म का मामला वापस लेने का दबाव बनाने लगे। इस दबाव में आकर युवती जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने मृत्यु से पहले पुलिस का कथन में यह बात बताई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डाक्टर और पिता दोनों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के तहत धारा 306 का मामला दर्ज किया है यह अभी विचाराधीन है।