REWA NEWS: मऊगंज जिले के हनुमान में चार थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर एक करोड़ 10 लख रुपए का गांजा जप्त किया है। हनुमना पुलिस को 22 अगस्त को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ट्रक में गांजा की भारी मात्रा की खेप लेकर मिर्जापुर तरफ जा रहा है जिसको थाना मनगंवा, थाना मऊगंज व लौर थाना की पुलिस के सहयोग से मसुरिहा टोल प्लाजा के पास यातायात हाईवे चेक पोस्ट के सामने रोड पर थाना हनुमना पुलिस द्वारा ट्रक को पकड़कर आरोपी मो. इरशाद पिता मो. शमीम उम्र 23 साल निवासी वार्ड क्र.32 कलामी मोहला थाना औरंगाबाद टाऊन, जिला औरंगाबाद बिहार का ट्रक क्रमांक सीजी 04 जे डी 0904 में बने गोपनीय चेम्बर से 380 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा आरोपी से पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
कार्रवाई में जप्त सामग्री
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में कुल गांजा 381.820 किग्रा कीमती 95 लाख रूपये, ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेडी 0904 कीमती 15 लाख रूपये, एक नग रियलमी कंपनी का स्क्रीन टच मोबाइल कीमती 7000 रूपये एवं नगद 5500 रूपये जब्त किया गया है। कुल 1 करोड़ 10 लाख तकरीबन रूपये। मामले में आरोपी मो. इरशाद पिता मो. शमीम उम्र 23 साल निवासी वार्ड क्र. 32 कलामी मोहावा, थाना औरंगाबाद टाऊन, जिला औरंगाबाद बिहार को गिरफ्तार किया गया है।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
धरपकड़ की कार्रवाई में निरी. राजेश पटेल थाना प्रभारी हनुमना, निरी. अनिल काकडे थाना प्रभारी मऊगंज, निरी. वर्षा सोनकर, उनि. जगदीश सिंह थाना प्रभारी लौर, सउनि. इन्द्रेश पाण्डेय, सउनि अमर सिंह, आर. मनीष सिंह, शिवकुमार दुबे, पवन साहनी, सुरेन्द्र यादव, आर. नितिन शुक्ला एवं भावेश द्विवेदी सायबर सेल मऊगंज, संजीव यादव, विकास सिंह, अजय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इनका रहा मार्गदर्शन
इस कार्रवाई में पुलिस महाहनिरीक्षक रीवा जोन डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार द्वारा नशे पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे जिसके परिपालन में पुलिस उपपुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा साकेत प्रकाश पाण्डेय के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊगंज रसना ठाकुर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज अनुराग पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अंकिता सुल्या के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में अपराध क्रमांक. 376/24 धारा 8,20बी, 25 एनडीपीएस एक्ट 111 बीएनएस 2023 के तहत अपराध दर्ज किया।