IRCTC New Rules: ट्रेन यात्री कृपया ध्यान दे! ज्यादा सामान ले जाने वाले हो जाएं सावधान, 40 किलो से ज्यादा लगेज तो लगेगा अब भारी जुर्माना

जो भी यात्री ट्रेनों में ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते हैं तो भारतीय रेलवे को जुर्माना देने के लिए उन्हें तैयार हो जाना चाहिए रेलवे दर्शकों से आंतरिक सामान के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर नरमी बरतने जा रहा है परंतु अब उसने एक नई नीति की घोषणा कर दी है जिसमें कहा गया है कि हवाई यात्रा की तरह रेलवे यात्रियों को भी ज्यादा सामान ले जाने के लिए भुगतान करना होगा।
रेलवे मंत्रालय ने बनाइए नई गाइडलाइन
रेलवे रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लोगों को ट्रेनों में जरूरत से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर सूचना दी रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि सामान ज्यादा तो सफर का मजा नहीं आता अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा ना करें आंतरिक समान होने पर स्थिति में पार्सल कार्यालय में जाकर लगेज बुक करा लें
अगर ज्यादा सामान तो कितना देना होगा भुगतान
ऐसी पहली संख्या में 70 किलोग्राम तक मुफ्त अनुमति दी जाती है। और ऐसी दो डियर के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम है एसी 3 टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर, क्लास में 40 किलो तक सामान ले जाना अनिवार्य होगा दूसरी श्रेणी के लिए यह सीमा 25 किलोग्राम तक है सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है। 70-80 किलोग्राम तक अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को अब अपना सामान बुक कराना होगा और सामान्य भुगतान भी चुकाना होगा।
ऐसे करें सामान बुक
जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं उसी ट्रेन से ले जाना जाने वाला सामान प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले ही बुकिंग स्टेशन के समान कार्यालय में अपने सामान को ले जाना होगा यात्री टिकट बुक करते समय भी अपना सामान पहले से बुक कर सकते हैं।
समान होगा 6 गुना तो भुगतान भी देना होगा ज्यादा
रेलवे मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. इस नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी रेल यात्री अधिक और बिना बुक किए समान को ले जा सकता है तो उसे सामान की कीमत का 6 गुना भुगतान करना होगा हालांकि यदि कोई 40 किलो आंतरिक सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो यात्री के पास 109 रुपये भुगतान करने होंगे इसे सामान वैन में बुक करने का विकल्प है परंतु यदि यात्री यात्रा के दौरान आंतरिक सामान के साथ पकड़ जाता है तो यात्री को 654 का जुर्माना देना होगा।