नई दिल्ली। करदाताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए साल 2022-23 का आईटीआर फाइल भरने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। दरसल विभाग ने आईटीआर से जुड़े कुछ फॉर्म भी जारी किए हैं। अभी करदाता वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय का रिटर्न दाखिल करेंगे वही आपको बता दे की ITR फाइल करके आप सरकार के सामने अपने निवेश और कमाई की घोषणा करते हैं। इस बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है. ऐसे में करदाताओं को आईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने शुरू कर देने चाहिए।
देरी करने पर लगेगा जुर्माना
आईटीआर वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो, अगर करदाता निर्धारित समय के बाद जमा करने पर 5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है दरसअल अगर आप जारी कि गई अंतिम तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न किए गए कर की राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं, धारा 234एफ के तहत, करदाताओं को देय तिथि चूकने पर 5,000 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होते हैं। वहीं अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1000 रुपये देनी होगी।
आईटीआर क्या होता है
दरसअल हम अक्सर आईटीआर के बारे सुनते है वही अगर इसके बारे मे बात करें तो आईटीआऱ यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स देने वाले लोग इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट करने के लिए करते हैं।