Pan-Aadhaar Card Link: 1 अप्रैल से पहले करवा लें लिंक! वरना झेलनी पड़ सकती है कई समस्या...
अंतिम तिथि से पहले निवेशक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स भरने में, बैंक में लेनदेन करने में, शेयर खरीदने और बेचने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
Sat, 11 Mar 2023
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Pan aadhaar link : आजकल के समय में भारत के नागरिकों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड कितना आवश्यक दस्तावेज है यह बात हम सभी जानते हैं. अगर आपने भी अभी तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है. दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से सभी करदातृ के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अति आवश्यक हो गया है. समय रहते अगर आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो एक अप्रैल, 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय या अमान्य हो जायेगा.
जानकारी के लिए आपको बता दें कि शेयर बाजार नियामक सेबी भी इस विषय में निवेशकों को यह जानकारी दे चुका है कि मार्च, 2023 से पूर्व अपने पैन को आधार से लिंक करवा लें. अगर समय रहते वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निवेशकों को बाजार में लेनदेन करने में असुविधा होगी. बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा एक जुलाई, 2017 से पैन को आधार से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है. सरकार की तरफ से भी कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा. सीबीडीटी द्वारा अब इसकी तिथि को 31 मार्च, 2023 कर दिया गया है. अगर अंतिम तिथि से पहले निवेशक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स भरने में, बैंक में लेनदेन करने में, शेयर खरीदने और बेचने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
इन सबके बाद अगर आपने अपना मन पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने का बना लिया है तो बता दें कि आप घर बैठे बैठे कुछ आसान तरीकों से या स्टेप्स से इसे लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जा कर और ‘Quick Links’ सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करना होगा. पैन और आधार नंबर डालने पर यह एक दूसरे से लिंक हो जाएगा.
प्रोसेस की बात करें तो–
स्टेप 1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2. अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं.
स्टेप 3. यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल पर लॉग-इन करें. यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा.
स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी.
स्टेप 5. अब मेनु बार में जाएं और प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
स्टेप 6. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें. यह आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी से मैच होना चाहिए.
स्टेप 7. अगर जरूर हो तो “I have only year of birth in Aadhaar card” बॉक्स पर टिक करें.
स्टेप 8. ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 9. अगर दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक कर दीजिए. इसके साथ ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा.
स्टेप 10. लिंक होने के बाद एक पॉप-अप मैसेज से आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया है या नहीं चेक करने का प्रोसेस–
i) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट – www.incometax.gov.in। पर जाएं.
ii) लिंक पर क्लिक करें, वहां आपको ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक करने का ऑप्शन मिलेगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा.
iii) इसके बाद, आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी. यहां, आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा.
iv) पूरी जानकारी भरने के बाद, ‘लिंक आधार स्टेट्स देखें’ पर क्लिक करें.
v) आपके आधार-पैन की जानकारी यहां पर दिखेगी. यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेन आधार से जुड़ा है या नहीं.
एसएमएस की मदद से पैन को लिंक कराने के स्टेप्स–
एसएमएस से आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको 567678 या 56161 पर UIDPAN <12 अंकों का आधार कार्ड> <10 डिजिट पैन> लिखकर सेंड करना होगा. इसके अलावा आप पैन सर्विस सेंटर जाकर आसानी से पैन और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं.
अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि किससे पैन को आधार से लिंक करवाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है तो बता दें कि 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के कोई भी व्यक्ति को पैन को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही वे लोग जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं, या अगर भारत के नागरिक नहीं है तो आपको लिंक करवाने की आवश्यकता नहीं है.
इससे होने वाले नुकसान की अगर बात करें तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें आएगी, रुके हुए रिटर्न पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, पैन के निष्क्रिय होने के बाद रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं हो पाएगी, और साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आपका टैक्स भी ज्यादा कटने की संभावना होगी. इतना ही नहीं इसके अलावा व्यक्ति को बैंकों या किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैन लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है.