रीवा। नगरीय प्रशासन विभाग ने संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा आर.पी. सोनी को जोर का झटका धीरे से दिया है। श्री सोनी का 30 अप्रैल 24 को रिटायरमेंट है और शासन स्तर से उन्हें एक दिन पूर्व अर्थात् 29 अप्रैल को उनके निलंबन का परवाना जारी हो गया। निलंबन आदेश आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल भरत यादव ने जारी किया है।
- रिटायरमेंट से एक दिन पूर्व आर.पी. सोनी का निलंबन का परवाना
- गले की फांस बना डभौरा नगर परिषद में पंचायतकालीन कर्मियों के संविलियन का मामला
संयुक्त संचालक श्री सोनी के अलावा 5 अन्य लोगों पर भी निलंबन की गाज गिरी है जिनमें दो सीएमओ क्रमशः संजय सिंह चाकघाट, प्रभारी सीएमओ गुढ़, मुनेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक ग्रेड-1 नगर परिषद डभौरा, सतीश कुमार द्विवेदी सहायक राजस्व निरीक्षक डभौरा एवं अंकुश सिंह बघेल स्वच्छता उपनिरीक्षक नगर परिषद डभौरा शामिल हैं। उपर्युक्त सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 2018 में नवगठित नगर परिषद डभौरा में कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला गले की फांस बन गया। नगर परिषद डभौरा का गठन 20 सितम्बर 2018 को हुआ था। क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों को शामिल करके नगर परिषद डभौरा का गठन किया गया था।
नगर परिषद डभौरा के गठन पर शामिल पंचायतों के सचिवों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार एवं लटियार में नियमित, संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत 50 कर्मचारियों की सूची प्रपत्र के माध्यम मुख्य नगर परिषद अधिकारी डभौरा को सौंपी गई थी। सूची में सबसे पहले क्रम में आशीष सोनी का नाम अंकित है जो संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन रीवा आर.पी. सोनी के सुपुत्र हैं। आशीष सोनी का स्थानीय पता ग्राम लटियार का दर्शाया गया है। शिकायत होने पर शासन स्तर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर डायरेक्ट्रेट द्वारा एक्शन लेते हुए निलंबन की कार्रवाई कर दी गई।
वेतन भत्तों में 2.5 करोड़ का नियम विरुद्ध भुगतान
जिला चयन समिति के पारित निर्णय के मद्देनजजर सीएमओ डभौरा द्वारा 25 अगस्त 2021 को ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार एवं लटियार में कार्यरत 91 नियमित, 4 संविदा, 42 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद डभौरा में नियमित पदों पर तथा 3 मानदेय कर्मियों का संविलियन दैनिक वेतन भोगी पद पर किये जाने का आदेश जारी किया गया था। उक्तादेश को म.प्र. नगर पालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरीत माना गया है। जिन कर्मचारियों का नियमविरुद्ध संविलियन नियमित पदों पर किया गया उन्हें अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक वेतन भत्तों का भुगतान भी किया गया।
जिससे निकाय को करीब 2.5 करोड़ की आर्थिक क्षति हुई है। इसी प्रकरण की जांच में उत्तरदायी ठहराये गये संयुक्त संचालक श्री सोनी समेत आधा दर्जन कर्मचारी निलंबित किये गये हैं। निलंबन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर नियत किया गया है।