मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक जनवरी 2024 से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण होगा। इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसी तरह अविवादित नामांतरण के लिए सभी पक्षों को तहसील कार्यालय आने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस व्यवस्था के लोकार्पण के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंटकर आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर सौजन्य भेंट कर आगामी 1 जनवरी 2024 को मध्यप्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था लोकार्पित करने हेतु आमंत्रित किया।@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/auBvXeq0WB
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 29, 2023
मुख्यमंत्री गुरुवार देर नई दिल्ली पहुंचे थे और शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गई संकल्प-पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए सरकार संकल्पित है। इसी क्रम में एक जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा लागू करने का निर्णय लिया है।