सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ख़ुशख़बरी सामने आयी है।इलाहाबाद के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है की सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाये। लखनऊ विश्वविद्यालय (lucknow University) के टीचिंग स्टाफ को लेकर बड़ी खबर सामने आयी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार को कहा है कि वह इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाये।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र को 62 वर्ष से 65 वर्ष की जाये
आपको बता दें कि अब रिटायरमेंट की उम्र को 62 वर्ष से 65 वर्ष तक करने को कहा गया है। सरकार को इस फ़ैसले को लागू करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है।डॉ. प्रेमचन्द्र मिश्रा (Dr. Premchandra Mishra) सहित कई लोगों के द्वारा दायर की गई याचिका पर यह फ़ैसला हाई कोर्ट द्वारा लिया गया है।
केंद्र सरकार के फ़ैसले को आधार मानकर की गई माँग
उच्च न्यायालय (High court) ने अपने आदेश में कहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाये। जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी उनके वकीलों ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी थी । यही कारण है कि शिक्षकों की रिटायरमेंट कि उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है ।