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Rewa News: व्हीव्हीपैट ईव्हीएम से होगा मतदान, मतदाता की पहचान के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य

By Surendra Tiwari

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रीवा। रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंम्बर को मतदान कराया जा रहा है। इस मशीन में मतदान के बाद मतदाता अपने मतदान कि पुष्टिकण पर्ची भी देख सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलंब्ध कराई गई यह मशीन शत प्रतिशत कारगर है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में दो भाग कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलट यूनिट होता है। नई ईव्हीएम में तीसरा भाग पुष्टिकरण पर्ची प्रदर्शित करने के लिए जोड़ा गया है। मतदान करने के बाद इसमें सात सेकंड तक मतदाता को पुष्टिकरण पर्ची दिखाई देगी। इसके बाद पर्ची स्वाचालित रूप से कटकर सीलबंद बाक्स में सुरक्षित भण्डारित हो जायेगी।

व्हीव्हीपैट मशीन का मुख्य उद्देश्य मतदाता द्वारा किये गये मतदान की विश्वसनीयता की पुष्टि करना है। मतदाता पुष्टिकरण पर्ची केवल मतदाता की संतुष्टि के लिए है। इसका उपयोग मतगणना में नही किया जाता है। किंतु विधानसभा क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र की पर्चियों की गणना निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुसार की जाती है।

वोटिंग मशीन में होगा नोटा का भी बटन

विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर से प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग मशीन में नोटा का भी बटन लगाया गया है।

इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद अपना मत किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नही देना चाहता है तो उसके लिए उपरोक्त में से कोई नही नॉन आफ दी एवं नोटा का बटन रहेगा। इसको दबाने पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत अंकित नहीं होगा। इस बटन का उपयोग करने वाले मतदाताओं की गोपनीयता भंग नही की जाएगी। बटन पर हिन्दी भाषा में नोटा लिखा रहेगा।

उम्मीदवारों की कुल संख्या यदि 10 है तो अगला 11वां बटन नोटा को होगा। मतगणना के समय भी नोटा में दर्ज मत अलग से प्रदर्शित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियम 49-ण के अनुसार यदि किसी मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या चुनाव में शामिल अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त मतों से अधिक है तो नियम 64 के प्रावधान के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के बीच जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त हुए है उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

मतदाता की पहचान के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य

रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही उसे मतदान का अवसर मिलेगा।

मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र से मतदान का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मतदाता पहचान पत्र के अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग करके मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाएगी।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है।

इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल है ।

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

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