Property Documents Duplicate Copy Find: इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी भी एक अच्छा विकल्प है, किंतु प्रॉपर्टी खरीदने के पश्चात अगर उससे जुड़े कागज़ात कहीं हो जाएगा, छूट जाए तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कई तरह की परेशानियां सामने खड़ी हो सकती है। ये कागज़ इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह आपको बताता है इस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक आपका है। इस पर आपका कानूनी रूप से अधिकार है किंतु हम आज आपको बता रहे हैं अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात कहीं खो जाए या आप ही रख कर भूल जाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए-
प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो चुके हैं ?
जैसे ही आप को मालूम पड़ता है कि आप की प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो चुके हैं या चोरी हो चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप पुलिस स्टेशन में जाएं और एफआईआर लिखवाकर एफआईआर मे बताएं कि कागज खो चुका है।
इसके साथ ही FIR की कॉपी को अपने पास रखें। इसके बाद आप अखबार में एक नोटिस छपवाकर इस नोटिस में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी दी हो।
अंग्रेजी अखबार और रीजनल अखबार दोनों में छपवाए
ध्यान रखें कि नोटिस आपको अंग्रेजी अखबार और रीजनल अखबार दोनों में छपवाने हैं। इतना ही नहीं आप चाहे तो 15 दिन इंतजार भी कर सकते हैं। क्या पता कोई आपकी प्रॉपर्टी के कागज लौटा दे।
अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से अपने प्रॉपर्टी का डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। इसके बाद आपको एफआईआर की कॉपी और अखबार में छपे हुए नोटिस को कतरने की आवश्यकता नहीं होगी।
आगे क्या होगा ?
इसके बाद आरडब्लूए मीटिंग बुलाकर कागजातों की जांच पड़ताल करेगा और शिकायत सही होने पर आपको शेयर सर्टिफिकेट दे देगा। इसके अलावा आप एक स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग भी बनवा सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी।
जिसमें आपके गुम हुए कागज से लेकर एफआईआर और अखबार के नोटिस की बात का जिक्र होना चाहिए। इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा। नोटिस से पास कराना होता है,और रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको इसे जमा कराना होता है।