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निर्धारित मापदण्ड से ज्यादा शुल्क वृद्धि का मामला: ज्योति सीनियर सेकण्डरी, राजहंस, ज्ञानस्थली, सेक्रेड हार्ट कान्वेंट, फ्रोमंस स्कूल, डीपॉल स्कूल सहित तीन दर्जन प्रायवेट स्कूलों को डीईओ का नोटिस

By Surendra Tiwari

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रीवा। निजी विद्यालयों की मनमानी शुल्क वृद्धि के विरोध में लगातार शिकवा-शिकायतें जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग के जिला दफ्तर तक पहुंच रही हैं। नतीजतन स्कूल संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। डीईओ रीवा एक्शन मोड पर हैं। उन्होंने ज्योति सीनियर सेकण्डरी स्कूल बरा, राजहंस स्कूल सिरमौर चौक, ज्ञानस्थली विद्यालय सिरमौर चौक, बिल्लाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल खैरा चोरहटा, माउंट लिटेरा जी स्कूल मनकहरी, सेक्रेड हार्ट कान्वेंट स्कूल पड़रा, दिल्ली पब्लिक स्कूल अटरिया, गीता ज्योति उमावि. बजरंग नगर, रीवा इंटरनेशनल स्कूल रतहरा, विजडम वैली द्वारिका नगर, इन्टीगिटी सीनियर सेकण्डरी स्कूल चिरहुला, किड्स वर्ल्ड रमकुई, किड्स वर्ल्ड करही, फ्रोमंस स्कूल, जेजे कान्वेंट ढेकहा, डीपॉल स्कूल मैदानी, टेन्डर हार्ट डिहिया, चिल्ड्रन एकेडमी अनंतपुर, मल्टीफार्म अजगरहा एवं वेदांता उमावि. अजगरहा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।


प्राचार्य तीन दिन के भीतर किए गए तलब

जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों को नोटिस में कहा गया है कि सत्र 2021-2022, 2022-23, 2023-24 में ली गई एवं वर्तमान सत्र 2024-2025 में ली जाने वाली शुल्क का मदवार, कक्षावार तुलनात्मक चार्ट तैयार कर तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराएं। यह जानकारी लेकर स्कूल संचालक या फिर प्राचार्य को स्वयं उपस्थित होना होगा। प्रतिनिधियों से जानकारी भिजवाना मान्य नहीं किया जाएगा। जानकारी प्राप्त होने के बाद सभी का परीक्षण कराए जाने के बाद अगली कार्रवाई तय होगी।

 

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 5 अप्रेल 24 को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि शासन की निर्धारित गाइडलाइन के विपरीत निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि के लिये प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्धारण से ज्यादा शुल्कवृद्धि की गयी है। प्रत्येक वर्ष बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये इनके द्वारा मनमाने ढंग से व निर्धारित मापदण्ड से ज्यादा शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है। उक्त कृत्य से विद्यालय संचालन के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं शासनादेशों की अवहेलना परिलक्षित होती है जिसके लिये विद्यालय प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं।

शासनादेशों की अवहेलना मामले में डीईओ रीवा द्वारा स्कूलों को नोटिस जारी कर स्पष्ट लेख किया है कि यदि संबंधित संस्थाओं की ओर से प्रेषित होने वाली जानकारी एवं अभिलेख में फीस अधिनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो उस दशा में मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 की धारा 09 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत जांच करायी जाकर विधिसम्मत दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। जिसकी संम्पूर्ण जबावदारी विद्यालय प्रबंधन की होगी। मनमानी शुल्कवृद्धि के मामले में शहर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में संचालित कई नामी स्कूल भी शामिल हैं।

 

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