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Rewa News: कलेक्टर रीवा ने किया “जर्नादन” सहित तीन अन्य को जिला बदर

By Surendra Tiwari

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रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा आईएएस प्रतिभा पाल ने चार आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं।

इन चार आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा आईएएस प्रतिभा पाल ने प्रकरण कमांक 18/जिला बदर/2024, थाना सेमरिया के शंखधर शुक्ला उर्फ शंखू पिता चन्द्रशेखर प्रसाद शुक्ला उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम कपसा, थाना सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०) को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। जबकि थाना जनेह के अपराध क्र. 13/जिला बदर/2024, जर्नादन कोल पिता रामसिया कोल, उम्र 52 वर्ष निवासी गोधन सिहं थाना जनेह जिला रीवा (म०प्र०) को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया।

वही 23/जिला बदर / 2024, थाना चोरहटा, अरूण साकेत उर्फ रिन्कू पिता स्व० बृजमोहन साकेत उम्र 45 वर्ष निवासी खैरी नईबस्ती, थाना चोरहटा जिला रीवा (म०प्र०) एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया। इसी प्रकार 16/जिला बदर/2024, थाना सिटी कोतवाल, शाहरूख मंसूरी उर्फ शार्हरूख तमंचा पिता अमीरूल्ला मंसूरी उम्र 23 वर्ष निवासी पुलिस चौकी के बगल से घोघर, थाना सिटी कोतवाली जिला रीवा (म०प्र०). को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया।

कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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