उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है आपसे बालिका जोड़े एक साथ रह सकते हैं आदेश के अनुसार कपल्स किसी भी कि किसी भी धर्म के हो वे दोनों स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक आदेश को जारी किया है आपसे बालिका जोड़ों को साथ रहने या शादी करने की पूरी आजादी मिल गई है।
माता-पिता सहित किसी को भी अन्य शक्ति पूर्व जीवन में अध्यक्ष करने का कोई आदेश नहीं होगा भले ही अलग-अलग धर्म जाति के हो हाई कोर्ट ने आगे कहा कि बालिका जोड़े के लिव इन अन्य रिलेशनशिप में रहने से कोई परेशानी नहीं होगी. हालांकि अब से किसी भी प्रकार का उन्हें हत्या छेप नहीं किया जाएगा।
याचिका के मुताबिक अब से लड़की और लड़का लिविंग में रह सकते हैं।वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकेंगे अगर आगे चलकर उन्हें भविष्य में शादी करनी है तो वह शादी भी कर सकेंगे इससे मां-बाप उन्हें मना ही नहीं होगी।
ऐसे ही एक मामला सामने आया है मां-बाप और परिवार के लोग कपल को धमका रहे थे। परंतु आशंका थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी।
4 अगस्त को पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई गई शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्रवाई के बाद यशिकाओं के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की गई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक बालिका जोड़ों को अपनी पसंद से साथ रहने शादी करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है इसी के साथ ही किसी को भी उसके इस अधिकार में किसी भी प्रकार का बढ़ाएं डालने का अधिकार हाई कोर्ट का कहना है. कि अगर कोई बालिक जोड़ के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करता है या परेशान करता है तो वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत माना जाएगा
यह फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने सिंगल बेंच ने गौतमबुद्ध नगर की जिया और अन्य यशिकाओं को निर्देशित करते हुए जारी किया है फिलहाल यांची जिया का कहना है कि वह और उनका पार्टनर बालिका के और अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रह रही हैं। इसके अलावा भविष्य में शादी करने की भी वही सोच रही है। जिसके कारण परिवार वालों की ना कुछ होने वह उनके लगातार धमका रहे हैं इसी के साथ रजिया ने आनर किलिंग की संभावनाएं भी जताई हैं।