Electricity Bill : बिजली उपभोक्ता हर महीने ले सकते हैं 554 रूपए तक की छूट, जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ
मध्य प्रदेश शासन चुका 143 करोड़ तक की सब्सिडी
मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत प्रदेश के मालवा-निमाड़ क्षेत्र में एक माह के दौरान करीब 32 लाख उपभोक्ता को 143 करोड़ 50 लाख रूपए की सब्सिडी के रूप में राहत दी गई है। जिसमे सबसे ज्यादा इंदौर जिले में उपभोक्ता को लगभग 19 करोड़ की छूट दी गई है। गृह ज्योति योजना को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की बिजली जरुरत के लिए मील का पत्थर बताया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के अनुसार इस योजना के तहत सभी 15 जिलों के पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित करते हुए प्रथम 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रूपए में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है।
इन जिलों को मिला लाभ
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पिछले एक माह के दौरान करीब 32 लाख उपभोक्ताओं को योजना के तहत लाभ दिया गया है, इन्हें 143 करोड़ 50 लाख रूपए की छूट दी गई है। इस योजना में प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को 554 रूपए तक की छूट दी गई है। गृह ज्य़ोति योजना के तहत सबसे ज्यादा इंदौर जिले के 4 लाख 70 हजार उपभोक्ता को लाभ दिया। इसके बाद धार जिले में 3.10 लाख , उज्जैन जिले में लगभग 3 लाख , खरगोन में 2.81 लाख , मंदसौर जिले में 2.30 लाख , रतलाम जिले में 2.24 लाख , देवास जिले में 2.14 लाख , बड़वानी में 2.4 लाख , खंडवा 2.1 लाख , झाबुआ में 1.90 लाख उपभोक्ताओं को एक रूपए यूनिट बिजली का लाभ इस योजना के तहत दिया गया है।
कौन हैं योजना के पात्र
अटल गृह ज्योति योजना के तहत ऐसे घरेलू उपभोक्ता पात्र है, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट या इससे कम हो, रोजाना औसत खपत 5 यूनिट या इससे कम होने पर ही पात्रता तय होती है, और सब्सिडी मिलती है। योजना के तहत प्रथम 100 यूनिट तक बिजली सौ रूपए में मिलती है। इसके बाद 50 यूनिट की बिजली सामान्य दर से दी जाती है। 30 दिन में 150 यूनिट से ज्यादा की बिजली खपत होने पर योजना के तहत पात्रता समाप्त हो जाती है।