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MP NEWS: नेताओं के यहाँ लिपिकीय कार्य के नाम पर “चौकीदारी” कर रहे शिक्षकों को वापस बुलाया DEO ने

By Surendra Tiwari

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REWA NEWS। जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ने जनप्रतिनिधियों सहित अन्य जगहों पर सेवाएं दे रहे शिक्षा विभाग के आधा दर्जन लोक सेवकों का अन्यत्र कार्य किये जाने संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही उन्हें अपनी उपस्थिति मूल पदांकित संस्था में देकर शासकीय कार्य एवं शैक्षणिक कार्य संपादित करने के निर्देश दिये हैं।

जब मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ही शिक्षक को अपने यहाँ संलग्न किए हुए हैं कार्य के लिए तो कैसे सुधरेगी मध्य प्रदेश की शिक्षा गुणवत्ता

 

शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों को पढ़ने के लिए हुई थी हालात या है मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक कब नजर आते हैं बल्कि राजनेताओं के घरों में ज्यादा, शिक्षण कार्य करने से ऐसे विचलित होते हैं जैसे लगता है उन पर कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, ये शिक्षक कई वर्षों से राजनेताओं के यहां से सेवाएं देकर खुद को विधायक और मंत्री मान बैठे हुए हैं, यदि इन शिक्षकों के संपत्तियों की जांच कराई जाए तो नियम विरुद्ध कमाई गई संपत्ति का जखीरा निकलेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बंशीलाल कोल उच्च श्रेणी शिक्षक शाउमावि. निपनिया, अशोक कुमार शुक्ला माध्यमिक शिक्षक शासकीय पूर्व मावि. पुरवा, गणेश प्रसाद तिवारी माध्यमिक शिक्षक संस्कृत शाउमावि. मार्तण्ड रीवा, आर. तिवारी क्र.2 माध्यमिक शिक्षक शाउमावि. मार्तण्ड क्र.३ रीवा एवं उमेश द्विवेदी सहायक अध्यापक शा. पूर्व मावि. नगवा संकुल उत्कृष्ट सितलहा को उनके पूर्व में विभिन्न माध्यमों से जारी अन्यत्र कार्य करने संबंधी को निरस्त करते हुये संबंधितों को मूल पदांकित संस्था में उपस्थित होकर शैक्षणिक कार्य संपादित करने के लिये निर्देशित किया गया है।

शिक्षण कार्य में वापस नहीं लौटे संलग्न शिक्षक

जिला शिक्षा कार्यालय से 31 जनवरी 2024 को शिक्षण कार्य छोड़कर अन्य विभागों में संलग्न शिक्षकों को वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है आदेश जारी होने के 8 दिन बाद भी अभी तक कोई भी शिक्षक वापस अपने मूल पदांकित संस्था में उपस्थित होकर शैक्षणिक कार्य करने नही पहुंचे है

जिला पंचायत अध्यक्ष एवं विधायकों के पास सेवाएं दे रहे लोक सेवकों की वापसी का आदेश डीईओ रीवा का अदम्य साहस ही कहा जा सकता है। कारण कि जनप्रतिनिधियों की इच्छाविरूद्ध किया गया कार्य उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जनप्रतिनिधि की रजामंदी से यदि डीईओ ने आदेश जारी किया है तब तो सबकुछ ठीक है लेकिन जनप्रतिनिधियों की बगैर मर्जी उनके साथ कार्य कर रहे लोक सेवकों को हटाने का आदेश जारी करने का मतलब यह भी हो सकता है डीईओ रीवा सत्ता से टकराने के मूड में हैं? डीईओ रीवा ने संबंधित आदेश में परीक्षाओं का हवाला दिया है। आदेश का पालन होता है या नहीं यह तो वक्त ही बतायेगा।

लोक सेवकों का नाम पद एवं पदांकित स्थल

01.  बंशीलाल कोल उच्च श्रेणी शिक्षक शा० उ०मा०वि०निपनिया, वर्तमान समय में संलग्न/ निज सहायक अध्यक्ष जिला पंचायत जिला रीवा/  किसके आदेश से सेवायें दे रहे हैं। आदेश कमांक एवं दिनांक/ जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के आदेश क्रमांक 1812/स्था. / 2023 रीवा दिनांक 06.06.2023

02.  अशोक कुमार शुक्ला माध्यमिक शिक्षक शा०पू०मा०वि०पुरवा संकुल बालक सेमरिया, वर्तमान समय में संलग्न/ संबद्ध कलेक्ट्रेट जनसुनवाई शाखा/ किसके आदेश से सेवायें दे रहे हैं। आदेश कमांक एवं दिनांक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के आदेश क्रमांक/2104/15/निर्वा./ वि. स.चु./2018 रीवा दिनांक 25.10. 2016

03. गणेश प्रसाद तिवारी माध्यमिक शिक्षक संस्कृत शा०उ०मा०वि०मार्तण्ड कमांक 02 रीवा, वर्तमान समय में संलग्न / लिपिकीय सुविधा  सिद्वार्थ तिवारी राज विधायक वि.स.क्षेत्र त्योथर/ किसके आदेश से सेवायें दे रहे हैं। आदेश कमांक एवं दिनांक कलेक्टर रीवा के आदेश कमांक/04/तीन/स्था. / 2024 / रीवा दिनांक 09.01.2024

04. गौरी शंकर यादव माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल पहरखा जिला रीवा, वर्तमान समय में संलग्न/ लिपिकीय सुविधा सिद्धार्थ तिवारी राज विधायक वि.स.क्षेत्र त्योथर/ किसके आदेश से सेवायें दे रहे हैं। आदेश कमांक एवं दिनांक कलेक्टर रीवा के आदेश कमांक/04/तीन/स्था. / 2024 / रीवा दिनांक 09.01. 2024

05. राजीव तिवारी माध्यमिक शिक्षक शा० उ०मा०वि०मार्तण्ड क.03 रीवा, वर्तमान समय में संलग्न/  लिपिकीय कार्य राजेन्द्र शुक्ला विधायक वि.स.क्षेत्र 74 रीवा/ किसके आदेश से सेवायें दे रहे हैं/ आदेश कमांक एवं दिनांक कलेक्टर रीवा के आदेश कमांक /150/तीन/स्था./2019 रीवा दिनांक 23.10.2020

06. उमेश द्विवेदी सहायक अध्यापक शा०पू०मा०वि०नगवा संकुल उत्कृष्ट सितलहा रीवा, वर्तमान समय में संलग्न एनआईसी कलेक्ट्रेट रीवा/ किसके आदेश से सेवायें दे रहे हैं। आदेश कमांक एवं दिनांक/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के आदेश क्रमांक /833/15/निर्वाचन/ई. एस. /2023 रीवा दिनांक 26.07. 2023

 

 

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