जबलपुर: सड़क के बायीं ओर पैदल चलने के नियम को जबलपुर के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है । उन्होंने एसएलपी दायर कर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत सड़क पर वाहनों की दिशा के विपरीत यानी दायीं और पैदल चलने का नियम है ।
लेकिन भारत में इसका पालन नहीं हो रहा है । इससे सड़क दुर्घटनाओं में हर साल पैदल चलने वाले हजारों लोग मारे जाते हैं । सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ सोमवार को एसएलपी की सुनवाई करेगी । अधारताल निवासी समाजसेवी ज्ञानप्रकाश ने याचिका दायर कर कहा कि परिवहन नियमों की अनदेखी हो रही है । भारत में मोटर वीकल एक्ट 1988 वर्ष 1968 में विएना समझौते से प्रेरित है ।