Home राष्ट्रीय मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़ खेल IPL Updates बिजनेस ऑटोमोबाइल टैकनोलजी मनोरंजन #Trending Web Stories
Follow On WhatsApp
Follow On Telegram

जिला शिक्षा अधिकारी की बड़ी कार्यवाही; 4 संविदा शिक्षकों को नौकरी से पृथक करने का आदेश

By Surendra Tiwari

Published on:

---Advertisement---

सीधी। जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से नियुक्त किए गए चारों फर्जी संविदा शिक्षकों को नौकरी से हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने चर्चित फर्जी संविदा शिक्षक नियुक्ति मामले में सभी को सेवा से पृथक करने का आदेश जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजा है।

आदेश क्रमांक 2016 सर्तकता परिवाद/विधि/2024 में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि शिक्षा गारंटी केवटान रतवार, संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी के संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 राजेश कुमार साहू ग्राम कोष्ठा, कुमारी विभा शर्मा पिता तुलसी दास शर्मा ग्राम गड़हरा विकासखण्ड रामपुर नैकिन, शासकीय प्राथमिक शाला भरतपुर के संविदा शिक्षक वर्ग-3 सतीश कुमार पाण्डेय, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ममदर संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 दीपा पाण्डेय की नियुक्ति आदेश को निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाए।

यह कार्यवाही उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका क्रमांक 14753/2018 याचिकाकर्ता वीरेन्द्र सिंह परिहार अधिवक्ता अर्जुन नगर सीधी के पारित निर्णय दिनांक 7 मार्च 2024 के तारतम्य में किया जाना है। पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीआर पड़वार के आदेश क्रमांक/459/शिक्षा सथा संविदा शाला शिक्षक/श्रेणी-2 एवं 3/नियोजन/2009 रामपुर नैकिन दिनांक 4 मार्च 2011 द्वारा उक्त सभी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।

कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण के मांक / 09/ निगरानी/2019-20 आरसीएमएस/0007/निगरानी 2019-20 पारित निर्णय दिनांक 27 मई 2019 द्वारा संबंधित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदकगणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किये गये वेतन भत्ते मय व्याज राजस्व वसूली की भांति वसूल किये जाने का आदेश दिये गये हैं।

नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने से भर्ती प्रक्रिया में संलग्र तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन जिला शिक्षा अधिकारी सीधी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति रामपुर नैकिन समेत भर्ती प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई।

अनावेदकगणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेरा-फेरी, कूटरचना एवं धोखाधड़ी किये जाने के आरोप में संबंधितों के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे। जिसके परिपालन में रामपुर नैकिन थाना में एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है।

फर्जी भर्ती में शामिल अधिकारियों से होगी वसूली

जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को पत्र भेजकर कहा गया है कि चार संविदा शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिसमें भरतपुर विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र कुमार खरे, ममदर विद्यालय के शिक्षक प्रभाशंकर मिश्र, स्वड्डी विद्यालय के तत्कालीन शिक्षक मोहनलाल साकेत, भरतपुर विद्यालय के प्रथानाध्यापक राजकुमार साकेत के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाए। वहीं सक्षम अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ भरतपुर विद्यालय के लिपिक उमाशंकर दिदी विद्यालय के शिक्षक विनोद कुमार हलवा, स्याही विद्यालय श्यामा

अब सभी आरोपियों की हो सकेगी गिरफ्तारी

जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में फर्जी शिक्षाकर्मी की भर्ती को रीवा कमिश्रर ने निरस्त कर सभी आरोपियों के खिलाफ रामपुर नैकिन थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया था। किंतु मामले के सभी आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत कराकर पुलिस की विवेचना में सहयोग नहीं करते थे। जिसके कारण 4 साल से पुलिस की विवेचना लटकी हुई थी। उक्त शिक्षाकर्मी योटाले को लेकर जिले के वरिष्ट अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह परिहार के द्वारा उच्च न्यायालय में 14753/2018 याचिका दायर की गई थी। जिसमें हालहि में हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके से शिक्षक बने चारों शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई और उक्त मामले के सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त करते हुए सभी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

---Advertisement---